रायपुर। रायपुर की विशेष अदालत ने IAS समीर विश्नोई को जमानत नहीं दी। उनके वकील बुधवार को जमानत की अर्जी लेकर अदालत पहुंचे थे। इस मामले में बहस हुई। जज अजय सिंह राजपूत की अदालत ने वकीलों की दलीलों को सुना मगर जमानत देने से इंकार कर दिया। IAS विश्नोई अब रायपुर की जेल में ही रहेंगे। पिछली पेशी में उन्हें 23 नवंबर तक न्यायिक रिमांड पर रखा गया है।
खबर है कि अब रायपुर की अदालत के बाद विश्नोई के वकील हाईकोर्ट में भी जमानत की याचिका लगा सकते हैं। वैसे माना भी जा रहा था कि इस अदालत से उन्हें राहत नहीं मिलेगी। बुधवार को अदालत में बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा- ED ने कर्नाटक के बेंगलुरु में दर्ज जिस केस के आधार पर शिकायत दर्ज की थी, उसपर कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है। आज की सुनवाई में बचाव पक्ष ने कहा, अगर मूल एफआईआर पर किसी कार्रवाई से स्टे मिल गया है तो उससे संबंधित सभी कार्रवाईयां रुक जानी चाहिए। रायपुर की अदालत ने इस तर्क को नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूर्व में सामने आए ऐसे मामलों में संलिप्त अफसरों को जमानत न देने पर जोर दिया है। यहां भी यही हुआ और समीर विश्नोई को जमानत नहीं मिली।