नईदिल्ली I देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में नलिनी श्रीहरन और बाकी दोषियों को तमिलनाडु की जेलों से शनिवार को रिहा कर दिया गया. ये सभी दोषी 30 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद थे. जेल से रिहा होने के बाद नलिनी ने तमिलनाडु और केंद्र सरकार का आभार जताया और कहा कि उन्हें इस दृढ़ विश्वास ने उसे इतने सालों तक जिंदा रखा कि वह निर्दोष हैं. वेल्लोर की जेल से रिहा होने के तुरंत बाद नलिनी वेल्लोर केंद्रीय जेल गईं, जहां से उसके पति वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन को रिहा किया गया. पति से मिलकर नलिनी भावुक हो गईं.
नलिनी ने वेल्लोर में कहा, ‘इन 32 सालों के दौरान जेल में यह एक नारकीय अनुभव था. मेरे इस दृढ़ विश्वास ने मुझे इतने सालों तक जीवित रखा कि मैं निर्दोष हूं. बेशक नियमित रूप से योग करने और इग्नू की कल्सा के जरिये मैं जेल में खुद को बिजी रख पाती थी.’ नलिनी ने अपनी भविष्य की प्लानिंग को लेकर भी बात की और कहा कि उनके परिवार के सभी सदस्य लंबे समय से उनका इंतजार कर रहे हैं और वह अब उनके साथ ही रहना चाहती हैं. यह पूछे जाने पर कि क्या वह अपनी रिहाई के बाद गांधी परिवार में किसी से मुलाकात करेंगी? नलिनी ने कहा कि वह ऐसा करने की कोई योजना नहीं बना रही हैं. उन्होंने यह भी कहा, ‘मेरे पति जहां भी जाएंगे, मैं वहां जाऊंगी.’
पति-बेटी की देखभाल की जताई इच्छा
नलिनी ने कहा, ‘क्या आपको लगता है कि मैंने पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की है? मेरे ऊपर हत्या के 17 मामले दर्ज किए गए हैं.’ नलिनी ने लंदन में अपनी बेटी के पास जाने और भविष्य में अपने पति और बेटी की देखभाल की इच्छा जताई. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों और उन सभी का आभार जताया, जिन्होंने उसकी रिहाई का समर्थन किया. मुरुगन के अलावा मामले में अन्य दोषी संतन को रिहाई के बाद पुलिस वाहन में राज्य के तिरुचिरापल्ली स्थित विशेष शरणार्थी शिविर ले जाया गया. दोनों श्रीलंकाई नागरिक हैं.
राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी रॉबर्ट पायस और जयकुमार को यहां की पुझाल जेल से रिहाई के बाद विशेष शरणार्थी शिविर ले जाया गया. पायस और राजकुमार भी श्रीलंकाई नागरिक हैं. पैरोल पर बाहर आने के बाद तटीय तुत्तुक्कुडि जिले में रह रहे छठे दोषी पी रविचंद्रन को मदुरै जेल लाया गया, वहां उसने औपचारिकताएं पूरी कीं और उसे रिहा कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार के आदेश की प्रति मिलने के बाद जेल अधिकारियों ने चार श्रीलंकाई नागरिकों सहित सभी छह दोषियों को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू की थी.
महिला आत्मघाती हमलावर ने की थी हत्या
कोर्ट ने यह जिक्र किया था कि एक अन्य दोषी ए. जी. पेरारिवलन को रिहा करने के लिए पहले दिया गया उसका आदेश इन दोषियों पर भी समान रूप से लागू होता है. शीर्ष अदालत ने राजीव गांधी हत्याकांड में करीब तीन दशक से उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन और पांच अन्य दोषियों को समय से पहले रिहा करने का शुक्रवार को निर्देश दिया था. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरम्बुदूर में चुनावी रैली के दौरान एक महिला आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी.
नलिनी के अलावा उसके पति वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन, आर.पी. रविचंद्रन, संतन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार को रिहा करने का आदेश दिया गया था. श्रीहरन, संतन, रॉबर्ट और जयकुमार श्रीलंकाई नागरिक हैं, जबकि नलिनी और रविचंद्रन तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं.