नईदिल्ली I कर्नाटक हाई कोर्ट से कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने कांग्रेस और ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने के बेंगलुरु कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. एक दिन पहले यानी 7 नवंबर को बेंगलुरु शहरी जिले की एक विशेष अदालत ने ट्विटर को कांग्रेस और उसकी ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया था. कॉपीराइट के मसले पर ये फैसला दिया गया था. इस पर कांग्रेस ने कहा था कि वह सभी कानूनी उपायों पर विचार कर रही है.
हाई कोर्ट का आदेश कल तक कांग्रेस द्वारा सभी आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे- ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से सभी कॉपीराइट मैटेरियल को हटाने के अधीन है. बेंगलुरु कोर्ट का आदेश एमआरटी म्यूजिक द्वारा एक वाद दायर किए जाने के बाद आया था, जो ‘केजीएफ चैप्टर 2’ फिल्म के साउंड ट्रैक का कॉपीराइट धारक है.
आरोप लगाया गया कि इसके कॉपीराइट का उल्लंघन किया गया है और इसके कॉपीराइट संगीत का उपयोग करने पर कांग्रेस और इसके नेताओं के खिलाफ स्थायी रोक लगाने की मांग की गई.
कॉपीराइट का हुआ उल्लंघन: बेंगलुरु कोर्ट
अदालत ने आदेश में कहा था कि वादी ने विशेष रूप से सीडी प्रस्तुत कर एक-एक कर दोनों तरह की फाइल दिखाई, जिनमें उसके कॉपीराइट अधिकार वाली कृति का मूल प्रारूप और अवैध रूप से बनाया गया प्रारूप भी शामिल है. इस समय अदालत के समक्ष उपलब्ध यह सामग्री प्रथम दृष्टया यह स्थापित करती है कि यदि इसका (कॉपीराइट का) उल्लंघन हुआ है तो, सिनेमैटोग्राफी फिल्म्स, गीत, संगीत अलबम का कारोबार कर रहे वादी को अपूर्णीय क्षति होगी और यह व्यापक रूप से पाइरेसी को बढ़ावा देगी.
फैसले पर कांग्रेस ने दी थी प्रतिक्रिया
बेंगलुरु कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा था कि हमने आईएनसी और बीजेवाई एसएम हैंडल के खिलाफ बेंगलुरु की एक अदालत के प्रतिकूल आदेश के बारे में सोशल मीडिया पर पढ़ा है. हमें ना ही अदालत की कार्यवाही से अवगत कराया गया और न ही कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहे. आदेश की कोई प्रति प्राप्त नहीं हुई है. हम मामले में सभी कानूनी उपायों पर विचार कर रहे हैं.