रायपुर। छत्तीसगढ़ के IAS अफसर समीर विश्नोई, करोबारी सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी को अब जेल जाना होगा। गुरुवार को रायपुर की अदालत ने इन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल जाने का आदेश दे दिया। हालांकि ED ने अपनी कस्टडी मांगी थी, मगर इसे खारिज करते हुए अदालत ने आरोपियों को रायपुर की सेंट्रल जेल भेज दिया है। पिछले 14 दिनों से ही तीनों ED की कस्टडी में थे। रायपुर में प्रवर्तन निदेशालय के अफसर इनसे पूछताछ कर रहे थे।
सबसे पहले 8 और बाद में अतिरिक्त 6 दिन की रिमांड ED को मिली थी। ये रिमांड गुरुवार को खत्म होने के बाद कोर्ट में अफसर और कारोबारियों को पेश किया गया था। ED के अधिवक्ता ने बताया कि इनके पास कई तरह के चेक, दस्तावेज और कैश मिला है जो अपराध किए जाने की ओर इशारा कर रहा है। जांच और पूछताछ इस मामले में जारी रहेगी। IAS समीर और कारोबारियों पर कोल मायनिंग में अवैध लेन-देन के आरोप हैं। 11 अक्टूबर को पहली बार ED ने इनके ठिकानों पर छापे मारी की थी। तीनों के पास से कुल साढ़े 6 करोड़ का कैश, सोना, हीरे वगैरह मिले थे। इसके बाद भी संपत्तियां मिली मगर ED ने आधिकारिक तौर पर इसे उजागर अब तक नहीं किया है।
2 करोड़ का सोना, हीरा और कैश भी मिला
ED ने चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और IAS अधिकारी समीर विश्नोई को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था। समीर विश्नोई के घर में लगभग 2 करोड़ का 4 किलो सोना और 20 कैरेट हीरा मिला था। इसके साथ 47 लाख रुपए कैश मिले थे