दुष्कर्म मामला: शाहनवाज हुसैन के खिलाफ शिकायत करने वाली महिला को मिली मोहलत, SC ने और दस्तावेज लाने को कहा 

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराने वाली एक महिला को कुछ भौतिक दस्तावेज लाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने शिकायतकर्ता महिला के वकील की दलीलों पर ध्यान दिया कि कथित अपराध से संबंधित कुछ भौतिक तथ्यों को भाजपा नेता के वकील ने छुपाया है और वह शीर्ष अदालत के रिकॉर्ड पर उसे लाना चाहते हैं।

महिला को एक सप्ताह की मिली मोहलत  
पीठ ने महिला की ओर से पेश वकील संदीप कुमार सिंह से कहा, यदि आप कुछ फाइल करना चाहते हैं, तो कृपया उन्हें एक सप्ताह में फाइल करें। हम मामले को सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर को सूचीबद्ध करेंगे। हुसैन की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए। इससे पहले शीर्ष अदालत ने 19 सितंबर को हुसैन की अपील पर सुनवाई स्थगित कर दी थी, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ महिला की शिकायत पर उनके खिलाफ प्राथमिकी से संबंधित दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 22 अगस्त को हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।