छत्तीसगढ़: प्रदेश में श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की नई दरें निर्धारित, इतने रुपये की गई वृद्धि
रायपुर। श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ से लेबर ब्यूरो शिमला के जरिये जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए एक अप्रैल 2023 से 30 सितम्बर 2023 तक के लिए न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित की गई है. यह दरें 45 अनुसूचित, सामान्य नियोजन के लिए प्रतिदिनContinue Reading