छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: संयुक्त संपत्ति नहीं बन सकता स्त्री को उपहार में मिला धन
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विवाह से पहले, विवाह या विदाई या फिर उसके बाद महिला को उपहार में दी गई संपत्तियां स्त्रीधन है। वह अपनी खुशी के लिए उसे खर्च करने का पूर्णत: अधिकार रखती है। पति अपने संकट के समय इसका उपयोगContinue Reading