दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर SC का बड़ा आदेश; 12वीं तक स्कूल हों बंद, दिल्ली सरकार ने क्या किया बताएं?

SC's big order on pollution in Delhi-NCR; Schools should be closed till 12th, what should Delhi government do?

नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 12वीं तक से सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर के राज्यों को सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं शीर्ष न्यायालय ने इस दौरान दिल्ली सरकार से भी सवाल किया है कि उन्होंने बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए क्या किया है?

GRAP न लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, उच्चतम न्यायालय ने कहा, प्रदूषण स्तर में खतरनाक बढ़ोत्तरी को देखते हुए सीएक्यूएम ने GRAP के तमाम चरणों को लागू करने के बजाय मौसम की स्थिति में सुधार का इंतजार किया। उच्चतम न्यायालय ने GRAP के तहत प्रदूषण नियंत्रण उपाय लागू करने को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से कहा कि कुछ तत्परता की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान सख्त निर्देश दिया कि बिना पूछे GRAP-4 के प्रतिबंध न हटाएं जाएं।