बजट 2025 में इनकम टैक्स से बड़ी राहत: 12.75 लाख की इनकम पर अब जीरो टैक्स, नई टैक्स रिजीम वाले फायदे में

नई दिल्ली । बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी गई है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है। हालांकि पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

हालांकि नई टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की छूट 87A के तहत दी गई है। यानी 4-8 लाख पर 5% टैक्स और 8-12 लाख पर लगने वाला 10% टैक्स सरकार माफ कर देगी। यानी 12 लाख तक की सालाना इनकम वालों को करीब 60 हजार रुपए का फायदा होगा।

वहीं सैलरीड लोगों को 75 हजार रुपए का अतिरिक्त स्टैडर्ड डिडक्शन मिलेगा। यानी अगर किसी की सैलरी से सालाना इनकम 12.75 लाख रुपए है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। 

जानिए, अब आपकी कमाई पर लगेगा कैसे और कितना टैक्स…

अब नई टैक्स रिजीम में ₹ 12 लाख तक की कमाई पर जीरो टैक्स

क्र. स.पुराने स्लैबपुरानी दरनए स्लैबनई दर
13 लाख तक0%4 लाख तक*0%
23-7 लाख तक5%4-8 लाख तक*5%
37-10 लाख तक10%8-12 लाख तक*10%
410-12 लाख तक15%12-16 लाख तक15%
512-15 लाख तक20%16-20 लाख तक20%
615 लाख से ज्यादा30%20-24 लाख से ज्यादा25%
24 लाख से ज्यादा30%

नोट: *न्यू टैक्स रिजीम में 4-8 लाख पर 5% टैक्स और 8-12 लाख पर लगने वाला 10% सरकार सीधे माफ कर देती है। 

अब पुरानी टैक्स रिजीम को समझें

पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आपको 5 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स देना होगा।