भिलाई-3 के TI महेश ध्रुव और महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
दुर्ग। जिले के भिलाई-3 में प्रोफेसर विनोद शर्मा पर हमला केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। भिलाई-3 के TI महेश ध्रुव और महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सुनवाई भिलाई में न्यायिक मजिस्ट्रेट 1st क्लास अमिता जायसवाल की कोर्ट में हुई।
कोर्ट के मुताबिक आरोपी की पत्नी डॉ. पूर्णिमा शर्मा से 15 घंटे तक थाने में बैठाकर पूछताछ की गई। कोर्ट ने धारा 127BNS के तहत FIR दर्ज कर कोर्ट को अवगत कराने कहा है। साथ ही दुर्ग रेंज IG को विभागीय जांच के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही भिलाई नगर थाना प्रभारी प्रशांत मिश्रा को भी फटकार लगाई।
डॉ. पूर्णिमा शर्मा से 15 घंटे तक थाने में बैठाकर पूछताछ मामले में कोर्ट ने 2 थाना प्रभारियों के खिलाफ FIR के निर्देश दिए हैं।
अब जानिए क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, भिलाई नगर थाने के निरीक्षक प्रशांत मिश्रा ने डॉ. पूर्णिमा शर्मा को हिरासत में लेकर निजी वाहन में बैठाकर 20-21 घंटे तक बिना महिला अधिकारी के सड़क मार्ग से लाया था। इस दौरान कोई भी महिला आरक्षक नहीं थी। आंध्र प्रदेश से कोटा छत्तीसगढ़ होते हुए भिलाई महिला थाना लेकर आए। उसके पति प्रोबीर शर्मा को पुरानी भिलाई थाना न ले जाकर पुलगांव थाना ले गए।
आरोपी की पत्नी डॉ. पूर्णिमा ने अवैध हिरासत को कोर्ट में चुनौती दी। न्यायालय को बताया कि पुलिस उसे न्यायालय में या थाना लेकर जाने की बात कही थी, लेकिन निरीक्षक प्रशांत मिश्रा ने कह दिया था कि ज्यादा कानून की बात न कीजिए ऊपर से आदेश है। सीधे भिलाई लेकर जाना है। पूर्णिमा शर्मा को घर भी नहीं जाने दिया।
भिलाई थाने के निरीक्षक के कहने पर रोका
पूर्णिमा ने बताया कि थाने में रोककर रखने का कारण पूछने पर महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक ने बताया कि भिलाई नगर और पुरानी भिलाई थाने के निरीक्षक के कहने पर रोका गया है, क्योंकि उन्हें ऊपर से आदेश है।
डॉ. पूर्णिमा के 2 मोबाइल भी महिला थाना प्रभारी ने अपने पास रख लिया था। करीब 15 घंटे बाद उसे छोड़ा गया, लेकिन मोबाइल महिला थाना प्रभारी ने वापस नहीं किया।
कोर्ट ने TI प्रशांत मिश्रा को भी लगाई फटकार
इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक और पुरानी भिलाई थाना के निरीक्षक महेश ध्रुव के खिलाफ आपराधिक मामला बनता है। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश दिया।
सीसीटीवी कैमरे में बाइक से हमला करने जाते दिखे थे आरोपी।
पुलिस ने पूर्णिमा को आंध्रप्रदेश से हिरासत में लिया था
मामले में पूर्णिमा के वकील अंकित ठाकुर ने बताया कि 12 जनवरी 2025 को भिलाई पुलिस ने आरोपी प्रोबीर शर्मा को आंध्रप्रदेश से गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही उनकी पत्नी पूर्णिमा शर्मा को बिना कारण बताए हिरासत में लिया था।
वकील ने बताया कि बिना कारण बताए हिरासत में लेकर पूछताछ करने के खिलाफ उन्होंने मजिस्ट्रेट से शिकायत की थी। कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया।
अब जानिए क्या है मामला ?
दरअसल, वारदात 19 जुलाई 2024 की शाम 4 बजे की है। खूबचंद बघेल महाविद्यालय से घर जाते समय प्रोफेसर विनोद शर्मा पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया था। बाइक से जा रहे विनोद शर्मा (57) का 2 बाइक पर सवार 6 आरोपियों ने रास्ता रोका, गाली-गलौज की।
इसके बाद लाठी डंडों से उन्हें जमकर पीटा। इससे प्रोफेसर गंभीर रूप से घायल हो गए और कई जगह फ्रैक्चर आए थे।
थाने से पूछताछ के बाद बाहर निकलते पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल।
चैतन्य बघेल से भी पूछताछ हो चुकी
इस केस में पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से भी पूछताछ हो चुकी है। बंद कमरे में CSP छावनी , थाना प्रभारी महेश ध्रुव ने करीब 20 सवाल पूछे। पुलिस ने चैतन्य का मोबाइल जब्त किया था।
भिलाई-चरोदा निगम के ठेकेदार ने करवाया हमला
आरोपियों के बयान के आधार पर खुलासा हुआ कि प्रोफेसर पर हमला भिलाई-चरोदा निगम के ठेकेदार प्रोबीर कुमार शर्मा ने करवाया था। इसके चलते थाना भिलाई-3 पुलिस ने प्रोबीर समेत अन्य साथियों द्वारा आपराधिक षड्यंत्र रचने के कारण धारा 61 (2) बीएनएस जोड़ी है।
भिलाई में प्रोफेसर पर जानलेवा हमला हुआ था। फरार आरोपियों पर इनाम की थी घोषणा।
इनामी 2 आरोपी अब भी फरार
मामले में पुलिस प्रिंस उर्फ प्रसून पांडेय, अमन उर्फ उत्कर्ष द्विवेदी, करण पाठक और मुख्य आरोपी प्रोबीर शर्मा को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं इनामी शिवम मिश्रा और धीरज वस्त्रकार अब भी फरार चल रहे हैं।
अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज
प्रकरण में गिरफ्तारी से बचने प्रोबीर ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जबकि इसी प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों में से करण पाठक ने भी जमानत अर्जी दाखिल की थी। हालांकि दोनों की याचिका खारिज हो गई है।