नई दिल्ली। दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल के लुक ऑउट सर्कुलर (LOC) को रद्द करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। साथ ही इस फैसले के खिलाफ केंद्र की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया।
जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मामला सुनवाई के आया लेकिन इसमें कोई पेश नहीं हुआ। हमें याचिका में कोई योग्यता नजर नहीं आती। बीते 10 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व घरेलू नौकर सैमुअल मिरांडा के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) के लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को रद्द कर दिया था।
मिरांडा ने दायर की थी याचिका
सीबीआई ने कानूनी कार्यवाही के दौरान सैमुअल मिरांडा को देश छोड़ने से रोकने के लिए एलओसी जारी की थी। हालांकि, सैमुअल मिरांडा ने जवाब में छुट्टियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की योजनाओं का हवाला देते हुए एलओसी को रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की थी। इसके बाद जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और मंजूषा देशपांडे की बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने तर्क दिया कि एलओसी की निरंतरता के लिए सीबीआई द्वारा रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं लाया गया है। बेंच ने माना कि अब तक, सीबीआई ने कोई आरोप पत्र या समापन रिपोर्ट जमा नहीं किया है और यह स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ता ने जांच में भाग लिया है और पूरे समय सहयोग किया है।
कोर्ट ने कहा- यात्रा का अधिकार मौलिक
उच्च न्यायालय की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि यात्रा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। उन्होंने नोट किया कि लुक आउट सर्कुलर में याचिकाकर्ता के गिरफ्तारी से बचने, मुकदमे के लिए अनुपलब्ध होने, फरार होने या किसी अन्य वैध कारण के बारे में कोई चिंता नहीं जताई गई थी। इससे पहले, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ड्रग्स मामले के संबंध में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती , उनके भाई शौविक और उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत चक्रवर्ती के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर को भी रद्द कर दिया था