छत्तीसगढ़: एसआई-प्लाटून कमांडर भर्ती पर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, महिला की जगह पुरुष अभ्यर्थियों की होगी भर्ती

बिलासपुर। एसआई-प्लाटून कमांडर भर्ती पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने एसआई-प्लाटून कमांडर पद की 370 महिला अभ्यर्थियों की जगह 370 पुरुष अभ्यर्थियों को दूसरे चरण के चयन के लिए 45 दिनों के भीतर आमंत्रित करने के साथ, पत्र जारी होने के 90 दिनों के भीतर चयन प्रक्रिया पूरा करने का आदेश दिया है.

बता दें कि सलेक्शन कमेटी द्वारा नियम विरुद्ध प्लाटून कमांडर पद पर महिलाओं के चयन करने पर भर्ती पर विवाद हुआ था. मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से राज्य सरकार के विरुद्ध हाईकोर्ट में मामला दायर किया गया था. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने अहम फैसला सुनाया है