रायपुर। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने महंगी उच्च शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना 2023 लागू कर दी है। इसके लिए उच्च व्यावसायिक संस्थान में प्रवेश पर छात्रवृत्ति के रूप में अधिकतम 50 हजार रुपये मिलेंगे। यह योजना आइआइटी, एम्स, आइआइएम, एनएलयू जैसे उच्च शिक्षा व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले निम्न आय वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए है। प्रवेश को सुगम बनाने और उन्हें तात्कालिक सहायता देने के लिए यह योजना कारगर होगी। यह योजना आदिम जाति व अनुसूचित जाति विकास विभाग की ओर से संचालित की जा रही है।
इसलिए योजना जरूरी
योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभावान निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयन के बाद प्रवेश प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक तैयारियों जैसे यात्रा भाड़ा, कपड़े, आवास, भोजन, तात्कालिक फीस, दवाई आदि के लिए दिया जाएगा। जैसे नीट प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए शासकीय संस्थान, जेईई प्रवेश परीक्षा के माध्यम से बी-टेक पाठ्यक्रम के लिए शासकीय एनआइटी, ट्रिपलआइटी संस्थान को शामिल किया गया है।
ये होगी पात्रता की शर्तें
– विद्यार्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
-विद्यार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल हो।
– विद्यार्थी किसी उच्च संस्थान में चयनित होने का प्रमाण पत्र या सूचना होनी चाहिए।
– विद्यार्थी को प्रवेश के बाद समस्त वैध व्यय का देयक प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा। छात्रवृत्ति की राशि का दुरूपयोग करने या गलत जानकारी देने पर कार्रवाई होगी।
-अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
– शासकीय सेवकों के आश्रित इस योजना के पात्र नहीं होगें।
– चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बच्चे इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
चयन की प्रक्रिया
योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी को योजना के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। आवेदनों का परीक्षण इस के लिए गठित समिति द्वारा किया जाएगा। आवेदनों की संख्या अधिक होने पर राष्ट्रीय संस्थानों के महत्ता को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति की संख्या निर्धारित की जाएगी। समान प्रकृति के संस्थानों हेतु छात्रवृत्ति के लिए चयन के लिए प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक को प्राथमिकता देते हुए चयन की प्रक्रिया की जाएगी। समान अंक की स्थिति में कक्षा 12वीं के प्राप्तांक के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन की प्रक्रिया
इस योजनांतर्गत दर्शित संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए संबंधित संस्थान में प्रवेश की सूचना प्राप्त होते ही विद्यार्थी को निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन कर और उससे संबंधित अभिलेख संलग्न कर 15 दिवस के अंदर आयुक्त अथवा संचालक आदिम जाति व अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर को प्रस्तुत करना होगा।