नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरनेम टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने पूर्णेश मोदी को भी नोटिस जारी किया है। पूर्णेश ने नोटिस का जवाब देने के लिए कोर्ट से 21 दिन का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की मोहलत दी। मामले की अगली सुनवाई चार अगस्त को होगी।
हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती
इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी।
राहुल की ओर से दी गई थी यह दलील
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पीके मिश्रा की पीठ मामले पर सुनवाई की। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ 18 जुलाई को वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी के मामले का उल्लेख करने और तत्काल सुनवाई की मांग करने के बाद गांधी की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुई थी। राहुल गांधी ने अपनी अपील में कहा है कि अगर सात जुलाई के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई, तो इससे स्वतंत्र भाषण, अभिव्यक्ति, विचार और बयान का गला घोंट दिया जाएगा।